भंडारा : वर्ष 2014 में महाराष्ट्र को झकझोर कर रख देने वाले तुमसर के सनसनीखेज सोनी परिवार के सदस्यों के तिहरे हत्याकांड के सातों आरोपियों को भंडारा जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार उम्रकैद की सजा सुनाई. सोमवार को भंडारा जिले के प्रमुख जिला न्यायाधीश आर. जी. अस्मार ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम और बचाव पक्ष के वकील बोरकर की दलीलों को सुनने के बाद सातों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. मंगलवार को खचाखच भरे कोर्ट रूम में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सोना-चांदी सहित करोड़ों का माल ले गए थे
आरोपी उल्लेखनीय है कि 26 फरवरी 2014 की आधी रात को तुमसर के प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी संजय रणपुरा (सोनी) (47), उनकी पत्नी पूनम (43) और बेटे मिल ( 12 ) की बेरहमी से गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी. साथ ही सोनी परिवार के घर से 5 करोड़ की संपत्ति जिसमें 8.3 किलो सोना 345 ग्राम चांदी और 39 लाख रुपये चुराए गए थे. हत्याकांड में बाल- बाल बची संजय सोनी की बेटी ने अधिवक्ता उज्ज्वल निकम से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. सोनी हत्याकांड की जांच कर रही तुमसर पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी. इसके अलावा पुलिस ने केमिकल और डीएनए रिपोर्ट समेत अन्य रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश किए. इन रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होने पर न्यायालय ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.
मामले की जांच करने वाले तत्कालीन एसपी कैलास कानसे ने कहा कि सोनी अक्सर बालाघाट, गोंदिया, आमगांव, नागपुर, चंद्रपुर, उमरेड, शिवनी, वर्धा और अमरावती में अपने ग्राहकों से मिलने जाते थे. हत्याकांड में शामिल अस्थायी चालक सोनी के साथ पहले भी चार-पांच बार काम कर चुका था. जब इस ड्राइवर को सोनी के पेशे और घर में कीमती सामान के बारे में पता चला, तो उसने अपने नागपुर स्थित दोस्तों से संपर्क कर साजिश रची और सोनी के अगले दौरे का इंतजार किया. 25 फरवरी को सोनी ने उस ड्राइवर को फोन किया और अगले दिन आने को कहा क्योंकि उसे सुबह गोंदिया और आमगांव जाना था.