
नई दिल्ली :- दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की ED और CBI जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब CBI वाले केस में 24 मार्च और ED के केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ED को भी नोटिस जारी किया है। अब सिसोदिया के वकील ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है।
जमानत के लिए सिसादिया के वकील दयान कृष्णन की दलीलें
- मोबाइल फोन सीज हो चुका है। अन्य फोन सेट को लेकर हम जवाब दे चुके हैं।
- मनीष की पत्नी बीमार हैं और बेटा विदेश में पढ़ता है। पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
- CBI जांच में सहयोग कर रहे हैं, तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।
- हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है और भागने का जोखिम नहीं है।
- सिसोदिया एक लोक सेवक हैं, लेकिन दो अन्य लोकसेवक, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
जमानत के विरोध में एजेंसी की दलील
- सिसोदिया सरकार में इतने उच्च पद पर हैं कि वह आसानी से न केवल सबूतों को छिपा सकते हैं, बल्कि नष्ट भी कर सकते हैं।