
नई दिल्ली :- फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा- बैन तर्कसंगत नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक रहेगी।ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए फिल्म को बैन किया था। इस पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी आड़ लेकर सरकार का फिल्म पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं हैं। ऐसा हुआ तो सारी फिल्में इस दायरे में आ जाएंगी।
CJI ने मेकर्स से कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में ये लाइन लिखें- धर्म बदलने वाले लोगों का आंकड़ा 32000 या कुछ और, इस फैक्ट की ऑथेन्टिक डेटा मौजूद नहीं है। फिल्म की कहानी काल्पनिक विषय पर आधारित है। यह डिस्क्लेमर 20 मई 2023 को शाम 5 बजे से पहले तक जोड़ दिया जाए।फिल्म पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने जबकि तमिलनाडु में थियेटर ऑनर्स ने बैन लगाया था। कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाईकोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टी के बाद 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।