भंडारा: जिले में दुर्घटना में मोटर साइकिल सवारों की मृत्यु दर अधिक होने के कारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. जिले में मोटर वेहिकल एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, मनपा, नगर पालिका, नगर परिषद, समस्त शासकीय प्रतिष्ठान एवं निजी संस्थाओं से ध्यान देने की अपील की – गई है. उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी – किरण मोरे ने बताया है कि यदि वाहन – चालक व पीछे बैठे व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो उन पर जर्माना लगाया जाएगा.