Homeताजा-खबरकर्मचारियों को 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन का मिलेगा लाभ

कर्मचारियों को 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन का मिलेगा लाभ

रायपुर :- शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए । बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

इस फैसले के बाद कर्मचारियों को एक अप्रेल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और एक नंवबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नोटराईज्ड शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर एक नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा। एक अप्रैल 2022 और उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

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